महविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु स्थायी विकास कोष, चल एवं अचल सम्पति का संग्रहण/निर्माण व वृद्धि करना तथा महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने तथा उनका संवर्धन करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में 3 अक्तूबर 2006 में महाविद्यालय विकास समिति की स्थापना की गई| महाविद्यालय विकास समिति की प्रथम बैठक 10 नवम्बर 2006 को हुई|
महाविद्यालय विकास समिति महाविद्यालय के विकास को लेकर सतत प्रतिबद्ध है| महाविद्यालय विकास समिति स्थायी विकास कोष के माध्यम से महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु फर्नीचर, पुस्तकें एवं अन्य बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करवाती है| इस समय महाविद्यालय में स्व-वित्पोषित योजना के अंतर्गत दो वर्षीय विधि स्नातकोतर पाठ्यक्रम संचालित है एवं निकट भविष्य में एक वर्षीय फोरेंसिक साइंस में डिप्लोमा का पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाने वाला है| महाविद्यालय विकास समिति आयकर अधिनियम, 1961 में पंजीकृत है जिसके द्वारा महाविद्यालय में भामाशाहों को महाविद्यालय विकास में दी जाने वाली सहयोग राशि के फलस्वरूप आयकर में छुट प्राप्त है|